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अभिनेता राजपाल यादव को छह माह की जेल की सजा

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सात चेक बाउंस करने के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को छह माह कैद की सजा सुनाई। साथ ही शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर को प्रति चेक 1.6 करोड़ रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए। चेक पर हस्ताक्षर करने वाली उनकी पत्नी राधा को भी प्रति चेक 10 लाख रुपये हर्जाना भरना होगा। यह राशि एक माह के अंदर देनी होगी, नहीं तो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अमित अरोड़ा की अदालत में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव कोर्ट में मौजूद थे और उन्हें एक घंटे के बाद ही साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई, जबकि उनकी पत्नी स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट नहीं आ सकीं।

यह है मामला : राजपाल यादव ने फिल्म “अता पता लापता” बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन दो नवंबर 2012 को फिल्म रिलीज होने के बाद भी रुपये नहीं लौटाए और जो चेक दिए, वे बाउंस हो गए। अदालत ने पति-पत्नी को 13 अप्रैल को ही दोषी करार दिया था। वहीं भुगतान नहीं करने पर कोर्ट में पेश होने के लिए राजपाल यादव को कई समन भेजे गए थे, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने भी गलत हलफनामा पेश किया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था।

शिकायतकर्ता पर लगाए गंभीर आरोप : राजपाल यादव के चचेरे भाई कुलदीप यादव ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि राजपाल यादव व शिकायकर्ता माधव अग्रवाल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले है। राजपाल यादव उन्हें बड़ा भाई मानते हैं। राजपाल यादव को फिल्म के लिए पांच करोड़ रुपये कम पड़ रहे थे। आरोप है कि जब राजपाल ने माधव के सामने यह बात रखी तो माधव ने पैसे इंवेस्ट करने की बात कही। माधव अपने बेटे को इस फिल्म में हीरो बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय फिल्म की आधी शूटिग हो चुकी थी। इसलिए जब राजपाल इसके लिए राजी नहीं हुए तो माधव ने एक पूर्व सांसद के साथ मिलकर झूठे आरोप में फंसा दिया।

दोनों पक्षों ने कहा, फैसले के खिलाफ अपील करेंगे

बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर उपाध्याय ने कहा कि हम आगे अपील करेंगे। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में भी चल रहा है और जिला अदालत में भी। 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय में शिकायतकर्ता के साथ समझौता हुआ था कि उन्हें उनके सारे पैसे दिए जाएंगे और इनमें से कुछ दिए भी गए हैं। शिकायतकर्ता को जिला अदालत में चल रहे सभी केस को वापस लेना था, लेकिन नहीं लिए। वहीं, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एसके शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ राजपाल यादव को सजा सुनाई, उनकी पत्नी राधा को नहीं। शिकायतकर्ता को जो चेक दिए गए हैं, उन सभी पर राजपाल यादव की पत्नी के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में उन पर सिर्फ जुर्माना ही काफी नहीं है। इसलिए हम आगे अपील करेंगे।

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