अभिनेता राजपाल यादव इस मामले में दोषी करार, 23 को सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव व पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी कंपनी को चेक बाउंस के सात मामलों में 23 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अमित अरोड़ा ने फिल्म बनाने के नाम पर पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दिया था।
शिकायतकर्ता के वकील एसके शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2010 में सात चेक बाउंस होने पर प्रीत विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने कहा था कि राजपाल यादव ने ‘अता पता लापता’ फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये उधार लिए थे। दो नवंबर 2012 को यह फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन उन्होंने उधार लिए पैसे नहीं चुकाए।
इस मामले में राजपाल यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए कई समन भी भेजे गए, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने भी कोर्ट में गलत हलफनामा पेश किया था। इसी मामले में वर्ष 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था।
शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अमित अरोड़ा ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपितों को पैसे उधार दिए थे, न कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आरोपितों ने खुद यह बात भी स्वीकार की है कि संबंधित चेक उनके खाते से जुड़े हैं और चेक पर हस्ताक्षर भी उन्हीं के हैं, लेकिन उनके खाते में उतने रुपये ही नहीं थे, जितने के चेक दिए गए थे। अब 23 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।