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महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, जींस टी शर्ट पर रोक

Dress Code : महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मिंयों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। इसके तहत कर्मचारी दफ्तर में टी-शर्ट और जींस नहीं पहन सकेंगे। यही नहीं कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहन कर आने की भी इजाजत नहीं है। परिपत्र में कहा गया है कि महिला कर्मी साड़ी, सलवार/चूड़ीदार कुर्ते, ट्राउजर पैंट और कमीज पहन सकती हैं और अगर जरूरी है तो दुपट्टा भी डाल सकती हैं।

परिपत्र के मुताबिक, पुरुष कर्मी, कमीज और पैंट या ट्राउजर पैंट पहन सकते हैं। उन्हें गहरे रंग और अजीब कढ़ाई या तस्वीर छपे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महिला कर्मचारियों को चप्पल, सैंडल या जूते पहनने चाहिए, जबकि पुरुष कर्मिंयों को जूते या सैंडल पहनने चाहिए।

यह भी कहा गया है कि इससे सरकारी कर्मिंयों की छवि लोगों के बीच खराब होती है। लोगों को सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मिंयों से अच्छे बर्ताव व व्यक्तित्व की अपेक्षा रहती है। अगर अधिकारियों व कर्मिंयों की पोशाक अनुचित और अस्वच्छ होगी तो इसका उनके काम पर परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पोशाक “उचित एवं स्वच्छ” होनी चाहिए।

8 दिसंबर को जारी परिपत्र के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हाथ से सूतकताई को बढ़ावा मिल सके। परिपत्र में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कई अधिकारी/कर्मी (मुख्य तौर पर अनुबंध वाले कर्मी और सरकारी काम में लगे सलाहकार) सरकारी कर्मिंयों के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहननते हैं।

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