FEATUREDमध्यप्रदेश

बुखार की जगह गर्भपात की गोलियां खिलाता था जिला आबकारी अधिकारी

Crime News Indore। आलीराजपुर के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) विनय रंगशाही के विरुद्ध उनकी पत्नी ने धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए हैं।

महिला ने डीईओ पर गर्भपात और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप भी लगाया है। उसने बगैर तलाक दिए दूसरी शादी भी कर ली थी। उधर विशेष न्यायाधीश देवेंद्र गुप्ता ने डीईओ के पिता अशोक रंगशाही और मां शीतल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

भंवरकुआं थाना टीआइ संतोष दूधी के मुताबिक कौशल्यापुरी निवासी महिला की शिकायत पर विनय, अशोक और शीतल के खिलाफ मारपीट, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था। बुधवार को पीड़िता ने जिला कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए तो कहा कि विनय ने वर्ष 2010 से शौषण कर रहा था।

प्रेमिका की बातचीत पकड़ने पर पत्नी को बदनाम करने की कोशिश

महिला थाना पुलिस ने श्रीजी वैली (अक्षत एवेन्यु) निवासी पलक वाईकर की शिकायत पर पति अंकित और सास कल्पना के खिलाफ केस दर्ज किया है। आइटी कंपनी में काम करने वाली पलक ने पिछले साल जनवरी में ही शादी की थी।

उसका आरोप है कि अंकित का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इंस्टाग्राम और वॉट्सएप चैटिंग देखने पर विरोध किया तो आरोपित ने पलक पर ही आरोप लगा दिए।

पलक के मुताबिक अंकित कईं दिनों तक घर नहीं आता था। सास कल्पना भी उसकी मदद करती थी।

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