बिहार

बिहार में विवाह निबंधन में अब अनिवार्य होगा आधार कार्ड

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बिहार का निबंधन महकमा सभी तरह के विवाह के निबंधन को अनिवार्य करने जा रहा है। विवाह निबंधन के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से जोड़ा जा रहा है।

इससे यह फायदा होगा कि विवाहित जोड़े की सही उम्र क्या है, इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध हो जाएगी। इस व्यवस्था से बड़े स्तर पर बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। निबंधन महकमे के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सभी तरह के विवाह का निबंधन अनिवार्य रूप से किया जाए।

बाल विवाह के खिलाफ शुरू हुए राज्य सरकार के महाअभियान को ध्यान में रख सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेते हुए सर्कुलर जारी किया जा रहा है। विवाह का निबंधन कराने के क्रम में विवाहित जोड़े की उम्र गलत न डाल दी जाए, इस बात को ध्यान में रख निबंधन के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है। आधार कार्ड अगर नहीं है, तो मौके पर ही उसे बनाने का भी इंतजाम होगा।

विवाह निबंधन अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसकी मॉनीटरिग का जिम्मा जिन अधिकारियों को दिया जा रहा है, उन्हें स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटा कर विवाह स्थल पर ही विवाह निबंधन कराने की जिम्मेदारी होगी। बड़े शहरों में इसके लिए कई समूह होंगे।

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