राष्ट्रीय

बहुचर्चित कपिल हत्याकांड: छह आरोपियों को उम्रकैद, एक आरोपी को पांच साल कैद

रतलाम : बहुचर्चित कपिल राठौर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी नासिर, मुसैफ, हैदर, रिजवान, याह्या, जाहिद को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी मूसा को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। शहर को एक पखवाडे तक कर्फ्यू के साए में ढकेल देने वाले बहुचर्चित कपिल हत्याकाण्ड का फैसला एडीजे तरुण सिंह ने सुनाया। फैसले के लिए सुबह ही आरोपियों को उज्जैन भैरवगढ़ जेल से रतलाम कोर्ट कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। सज़ा सुनाए जाने को लेकर पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया था।
09 51 223863840asaesase ll
चार साल पहले हुआ था घटनाक्रम

गौरतलब है कि करीब चार साल पहले 27 सितंबर, 2014 को अज्ञात आरोपियों ने नगर निगम में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेत्री यास्मीन शैरानी पर फायर किए थे। घटना के बाद से ही शहर में तनाव फैल गया था। इस दौरान पांचों आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए रोडवेज बस स्टैण्ड पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता कपिल राठौर की दुकान पर हमला कर दिया। जिसमें कपिल और पुखराज नाम के युवक की मौत हो गई थी। जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

Leave a Reply