बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन आयुक्त ने जारी की एडवायजरी
भोपाल। स्कूली बसों में सुरक्षा के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाएं हैं मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है । रीजिसके अंतर्गत स्कूल बस का पीले रंग का होना अनिवार्य है । स्कूल बस में साफ अक्षरों में स्कूल बस लिखा जाना अनिवार्य किया जाए । साथ ही स्कूल बस यदि किराए की हो तो उसे उसमें भी स्कूल बस एवं स्कूल ड्यूटी बड़े शब्द बड़े एवं स्वच्छ अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य किया जाए । स्कूल बस की सीटों में यह ध्यान रखा जाए कि आवश्यकता से अधिक बच्चों को उसमें ना बैठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन आयुक्त ने यह एडवायजरी जारी करते हुए जारी करते हुए सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह समय-समय पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर स्कूल बसों की जांच करें एवं बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें परिवहन अधिकारियों के अलावा यह निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी स्कूलों को भी भिजवाए गए हैं।

