प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी छात्र को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

गुरुग्राम। प्रद्युम्न मर्डर मामले में आरोपी छात्र को गुरुग्राम सैशन कोर्ट ने झटका देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही आरोपी छात्र पर कोर्ट ने 21 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि अदालत द्वारा जुर्माना किस लिए लगाया गया है। ये अदालत से आदेश कॉपी मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
अदालत ने आदेश दिया कि अब सभी ट्रायल बंद कोर्ट में होंगे। प्रद्युम्न के पिता वरुण लगातार आरोपी को जमानत देने के विरोध में थे। कोर्ट के इस फैसले से आरोपी के परिवार को भी झटका लगा है। बाकि दो अौर याचिकाएं जो आरोपी छात्र के पिता ने लगाई हैं पहली एप्लीकेशन में सीबीआई ने आरोपी की कस्टडी ली थी उसको गलत बताया है। दूसरी में सीबीआई ने आरोपी का फिंगर प्रिंट लिया है उसे भी गलत बताया गया है। इन दोनों याचिकाअों पर 22 जनवरी को डिटेल में सुनने के बाद फैसला सुनाया जाएगा।
छात्र की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सी.बी.आई. ने 22 दिसम्बर को सैशन कोर्ट में 4 पेज की रिप्लाई फाइल की थी। इससे पहले भी दिसम्बर 2017 में छात्र की जुवेनाइल बोर्ड में जमानत याचिका रद्द हो चुकी है। सैशन कोर्ट में छात्र को 3 जनवरी को पेश किया गया था जहां से कोर्ट ने छात्र को 17 जनवरी तक बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया गया है जबकि छात्र के वकील ने 21 दिसम्बर , 2017 को सैशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी कि जुवेनाइल एक्ट के तहत जांच एजैंसी को एक महीने के अंदर चार्जशीट कोर्ट में जमा करवानी होती है। सी.बी.आई. ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में छात्र को जमानत मिलनी चाहिए, जिस पर जिला सैशन कोर्ट में सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को रेयान स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर बेरहमी से हत्या हुई थी। हरियाणा पुलिस ने उसी दिन स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया जिसके बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया। सीबीआई ने जांच के बाद स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया। सीबीआई का दावा है कि आरोपी छात्र ने पीटीएम और परीक्षा को टालने के लिए इस मर्डर को अंजाम दिया था। जिसके बाद आरोपी छात्र के परिजनों द्वारा जमानत के लिए याचिका दायर की थी।








