प्रदुम्न हत्याकांड: कोर्ट ने बस कंडक्टर अशोक को किया बरी

नई दिल्ली। गुरुग्राम के निजी स्कूल में 7 साल के छात्र प्रछयुम्न की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा बनाए गए आरोपी बस कंडक्टर को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
सीबीआई ने बस कंडक्टर को क्लीन चिट दी थी. बुधवार को जसबीर कुंडू की अदालत ने उसे बरी किया.
8 मार्च को फिंगर प्रिंट्स, बालिग और नाबालिग जैसे मामलों में सुनवाई होगी. कोर्ट ने इससे पहले सारे तर्कों को पूरे करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि प्रिंस की हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने बस सहायक अशोक को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया था.
कोर्ट स्कूले के मालिक जेएस थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. वहीं सीबीआई और स्टेट पुलिस की एफआईआर को भी मर्ज करने का आदेश जारी किया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 अप्रैल तक सीबीआई अपनी जांच पूरी करे और फाइनल चार्जशीट फाइल करे.








