Site icon Yashbharat.com

पीड़िता की जांघों के बीच की गई गलत हरकत भी बलात्कार के समान: केरल हाई कोर्ट

20210805 112550

केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ी और अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर आरोपी पीड़िता के थाइज यानी जांघो के बीच भी सेक्सुअल एक्ट यानी गलत हरकत करता है, तो उसे भी भारतीय दंड संहिता में मौजूद धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के समान ही माना जाएगा।

जस्टिस के. विनोद चंद्रण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला साल 2015 के एक बलात्कार मामले में दिया। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी ने केरल हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। व्यक्ति पर अपनी 11 साल की पड़ोसी के रेप का आरोप था। व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची से बार-बार विभिन डिग्रियों का यौन उत्पीड़न किया था।

पेट में लगातार दर्द के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ एक चिकित्सा शिविर में गई जहां जांच के बाद यह घटना सामने आई थी। बाद में चाइल्ड लाइन ऑफिशयल्स की मदद से केस दर्ज कराया गया और आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने इस शख्स को उम्रकैद की सजा दी।

सजा के खिलाफ आरोपी शख्स ने हाईकोर्ट में नई अर्जी डाली और सवाल किया कि थाइज के गैप के बीच पेनेट्रेशन रेप कैसे हो सकता है।

Exit mobile version