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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट: कैप्टन को दूसरा बड़ा झटका,मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति रद्द

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चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के मुख्य प्रधान सचिव रिटायर्ड सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी सुरेश कुमार की नियुक्त को रद्द कर दिया है।

 

हाईकोर्ट के जज रंजन गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुरेश कुमार की प्रिंसीपल सचिव के तौर पर नियुक्ति के समय नियमों को ताक पर रखा गया था। उनकी नियुक्ति के समय संविधान के अनुच्छेद 166(3) की उल्लंघना की गई है।

 

उल्लेखनीय है कि सुरेश कुमार को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव का रैंक दिया गया था। इस कारण उनका पद मुख्य सचिव से भी ऊपर हो गया थे।  इस कारण उनकी नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और सुरेश कुमार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

 

इस मामले में मोहाली निवासी रमनदीप सिंह ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह बराड़ के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए सुरेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पंजाब सरकार द्वारा 17 मार्च 2017 को सुरेश कुमार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्ति देना गलत है।  यह एक कैडर का पद है।

 

इस पर केवल एक आई.ए.एस. अधिकारी की ही नियुक्ति हो सकती है। इस मामले में नियुक्त होने वाले व्यक्ति आई.ए.एस. नहीं बल्कि रिटायर्ड आई.ए.एस. हैं। सुरेश कुमार की नियुक्ति ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951, इंडियन एडमिनस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 तथा इंडियन एडमिनस्ट्रेटिव सर्विस रेगुलेशन 1955 के खिलाफ है।

 

वहीं चीफ मुख्य सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने पर प्रतिक्रिया देते हुए ए.जी. नंदा ने कहा कि पहले वह अदालती फैसले की कापी लेंगे। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इस मामले के खिलाफ अदालत में अपील की जाए या नहीं । उन्होंने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया।

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