मध्यप्रदेश

नए क़ानून के तहत MP के बड़वानी जिले में लव जिहाद के खिलाफ पहला केस दर्ज

Love zehad लव जिहाद को लेकर प्रदेश में लाए गए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत रविवार रात बड़वानी जिले का पहला प्रकरण दर्ज हुआ है। पलसूद निवासी सोहेल पुत्र मंजूर मंसूरी ने अपना नाम सनी बताकर चार वर्ष पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। बड़वानी थाने में शून्य पर कायमी कर प्रकरण पलसूद थाने भेजा गया है।

22 वर्षीय युवती को जब इस बात की जानकारी लगी कि युवक का धर्म अलग है और वह एक बच्चे का पिता भी है, तो उसने बड़वानी थाने में शिकायत की। युवती ने बताया कि सोहेल अपना धर्म छुपाकर शारीरिक शोषण कर रहा था। इसकी जानकारी लगने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।

बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि सोहेल के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भी पलसूद थाने भेजा गया है। एसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि जिले का यह पहला प्रकरण है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम