Site icon Yashbharat.com

दोबारा सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने रखी अनूठी शर्त, पहले 5 पौधे लगाओ

yashbharat mono

ग्वालियर। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने खारिज मामले की दोबारा सुनवाई करने के लिए अनूठी शर्त जोड़ दी.

दरअसल, हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता को आदेश दिया कि उनका केस उसी स्थिति में देाबारा सुनवाई में लिया जा सकता है जब वो बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को बचाने की मिसाल पेश करें. इसके लिए अधिवक्ता को पांच पेड़ लगाने होंगे. अधिवक्ता ने भी इस अनूठी शर्त को स्वीकार कर लिया और उनका मामला दोबारा सुनवाई में आ गया.

राजकुमार पाराशर सेवा निवृत्त तहसीलदार हैं. शासन ने उन पर रिकवरी निकाली थी जिसके खिलाफ पाराशर अपने अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा के जरिए हाईकोर्ट गये थे. दो दिन पहले सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नहीं पहुंचे और एक दिन देर हो गई.

बाद में अधिवक्ता को केार्ट द्वारा मामले को खारिज किये जाने की सूचना मिली तो वे न्यायमूर्ति आनंद पाठक के सामने पेश हुए और मामले केा दोबारा सुनवाई में लेने के लिए निवेदन किया लेकिन जज पाठक ने अधिवक्ता के समाने पेड़ लगाने की शर्त रख दी. उसके बाद अधिवक्ता ने इसे स्वीकार कर हाईकोर्ट रोड पर ही पांच पेड़ लगाने का फैसला किया है.

Exit mobile version