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‘दलित’ की जगह मीडिया इस शब्द का करे इस्तेमाल, IB मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दलित शब्द को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने मीडिया को सलाह देते हुए कहा कि वे दलित शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का इस्तेमाल करें।

मंत्रालय की ओर से तमाम मीडिया संस्थान को कहा गया है कि वह दलित शब्द की जगह संवैधानिक शब्द ‘अनुसूचित जाति’ का इस्तेमाल करें। लेकिन मंत्रालय के इस निर्देश का तमाम दलित संगठनों ने आलोचना की है।

केंद्र सरकार का ये निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की टिप्पणी के बाद आया है। हाइकोर्ट ने कहा कि मीडिया संगठन दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। पंकज मेशराम की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने ये निर्देश दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में संविधान में उल्लिखित ‘शेड्यूल कास्ट’ का इस्तेमाल अंग्रेजी में करना चाहिए और इसके साथ ही इस शब्द के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उचित शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यों में, प्रमाण पत्रों में भी शेड्युल कास्ट का ही प्रयोग होना चाहिए।

वहीं भाजपा सांसद उदित राज ने कहा कि दलित शब्द व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये स्वीकार्य है। एडवाइजरी जारी करना ठीक है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं करना चाहिए।

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