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जरूरी खबर: PAN को Aadhaar से जोड़ने की बढ़ी समय सीमा, अब इस तारीख तक कर पाएंगे लिंक

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नई दिल्लीः आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। अगर ऐसे में आपने तय डेडलाइन तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। साथ ही आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
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आधार को पैन कार्ड से ऐसे घर बैठे करें लिंक 

आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। इसके बाद आपको साइट पर लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर क्लिक करना होगा।

यहां आप सबसे ऊपर अपना पैन नंबर एंटर करें और इसके बाद आधार नंबर के साथ अपना नाम डालें। अब आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसे एंटर करना होगा। इतना करने करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने-आप सत्यापन होगा और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।

अगर आपका नाम आधार और पैन कार्ड में अलग-अलग है, तो आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगी। ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा।

एसएमएस से आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

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