Monday, April 6, 2026
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जमानत के लिए अनोखी सजा: सरकारी स्कूल में स्कूल का शौचालय साफ करेगा दहेज प्रताडऩा का आरोपी

स्कूल की स्वच्छता में भी करेगा सहयोग, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए सुनाई अनूठी सजा

कटनी। जबलपुर उच्च न्यायालय ने अभिनव पहल करते हुए कोतवाली के नईबस्ती क्षेत्र में दहेज प्रताडऩा के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए अनूठी व सुधारात्मक शर्त रखी है।

जस्टिस शील नागू की सिंगल बेंच ने कहा कि आरोपी अपने नजदीकी सरकारी प्राथमिक शाला में स्वच्छता व आरोग्य सुनिश्चित करने के लिए शारिरिक एवं वित्तीय सहायता करेगा। अपने संसाधनों व कौशल से स्कूल की अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की कमियां दूर करेगा। कोर्ट ने कटनी डीईओ व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कहा कि वे इस सामुदायिक सेवा में आवेदक को प्रोत्साहित करें।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नजदीकी प्राथमिक स्कूल में आरोग्य, स्व्च्छता व अधोसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक व शारीरिक सहयोग दे। विद्यालय का चयन कर इसकी सूचना सम्बंधित ग्राम पंचायत या वार्ड अधिकारी को सूचित करे।

आदेश की प्रति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सहायता अधिकारी के जरिए कटनी डीईओ व संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाई जाए। कोर्ट ने आवेदक की अर्जी मंजूर कर उसे केस चलने तक भारत न छोडऩे सहित अन्य शर्तों पर अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता योगेश सोनी के तर्क से सहमत होकर अग्रिम जमानत देने की मंशा जाहिर की।

कोर्ट ने अधिवक्ता सोनी से आवेदक की शिक्षा के बारे में पूछा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवेदक स्नातक है। इस पर कोर्ट ने आवेदक को सरकारी स्कूल में सेवा का सुधारात्मक आदेश दे दिया।

क्या है मामला

कोतवाली कटनी के नई बस्ती क्षेत्र निवासी भारत छावड़ा की ओर से अर्जी दायर की गई। अधिवक्ता योगेश सोनी ने कोर्ट को बताया कि आवेदक के भाई का विवाह 20 अप्रेल 2019 को हुआ। शादी के बाद पति-पत्नी में विवाद के चलते उसकी भाभी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ  पुलिस में दहेज प्रताडऩा की शिकायत दर्ज कराई। इस पर कोतवाली पुलिस ने आइपीसी की धारा 498ए, 323, 506 सहपाठित 34 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3,4 के तहत आवेदक व अन्य के खिलाफ  प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आवेदक की ओर से यह अग्रिम जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई।

Posted by Vivek Shukla

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम