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जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जरूरतमंद मरीज को एक घंटे के भीतर रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध हो

jabalpur High court

जबलपुर । देश भर में कोरोना संक्रमण (Covid-19) की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। जहां मध्यप्रदेश में कोरोना संकट और मरीजों के इलाज में बदइंतजामियों के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुना दिया है। 49 पन्नों के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह हैं। ऐसे हालात में हाईकोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कोरोना के जरूरतमंद मरीज को एक घंटे के भीतर  रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होना चाहिए।

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की पत्र याचिका सहित 6 जनहित याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो पाए। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन, अस्पतालों में पहुंचाएं और देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़वाने का प्रयास करे। हाईकोर्ट राज्य सरकार को सभी दिशा निर्देशों पर अमल करने का आदेश दिया है और उससे अगली सुनवाई से पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

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