मध्यप्रदेश

चार माह की मासूम से रेप केस में 22 दिन में फैसला, दरिंदे को ‘सजा-ए-मौत’

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में तीन महीने की मासूम के साथ रेप के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इंदौर में ये पहला मामला होगा जिसमें महज 22 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया गया है.

गौरतलब है कि इंदौर के राजवाड़ा इलाके में 19 अप्रैल की रात को आरोपी ने 3 माह की मासूम के साथ ज्यादती कर उसे मौत के घाट उतार दिया था. हालांकि, आरोपी को वारदात के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद पूरे शहर में गुस्सा में था.

आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी की जमकर पिटाई भी हुई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने गिरफ्तारी के बाद 27 अप्रैल तक सभी सबूत कोर्ट के सामने पेश कर दिए थे और 28 अप्रैल से 7 मई तक रोजाना मामले की कोर्ट में 7-7 घंटे तक सुनवाई की गई.

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