खुल सकते है कटिंग सैलून और पार्लर, गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश
यशभारत खोज खबर @ आशीष शुक्ला द्वारा
खुल सकते है कटिंग सैलून और पार्लर
गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश
जबलपुर। लगभग 2 माह का समय बीत जाने के बाद लॉकडाउन में शासन द्वारा धीरे धीरे छूट दी जा रही है इसी क्रम में कटिंग सैलून और पार्लरों को लेकर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सात बिन्दुओं का पालन करना होगा। जिसके आधार पर सशर्त अनुमति प्रदान की जा सकती है।जानकारी के मुताबिक बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें सैलून और पार्लर के खुलने पर पूरी तरह से मनाही थी। लेकिन आम लोगों को हो रही समस्या और यहां काम करने वाले लोगों की आर्थिक तंगी को देखते हुए शासन ने छूट देने का मन बनाया है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पायाहै कि यह छूट ग्रीनजोन और रेड जोन में कहा-कहां प्रदान की जा सकती है।
ये हैं दिशा निर्देश
बुखार जुखाम, खासी से पीडि़त व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित
प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर की करनी होगी व्यवस्था।
कर्मचारियों को ग्लब्स, हेड कंवर व एप्रिन का करना होगा उपयोग
डिस्पोजिवल, कपड़ों का ही किया जा सकता प्रयोग
औंजारों व उपकरणों को उपयोग के बाद तुरंत करना होगा डिस्इनफ्रेक्ट
कामन एरिया को हर थोड़े समय बाद करना होगा सेनिटाइज

