केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, NPS की बजाए पुरानी पेंशन योजना चुनने का मिला विकल्प

images 47 1

National Pension Scheme: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की बजाए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ लेने की छूट प्रदान की है। इस योजना का लाभ वे कर्मचारी उठा सकते हैं जो 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में न्यू पेंशन स्कीम (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत नियुक्त हुए हैं। इसके लिए उन्हें 11 सितंबर तक आवेदन करना होगा।

केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स 1972 के तहत यह विकल्प प्रदान किया है। इसका लाभ वे सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं, जिनकी केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्था, राज्य सरकार या राज्य की स्वायत्त संस्थान से तकनीकी इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच फिर से नियुक्ति हुई है। इससे उन्हें केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था से अंतिम सेवानिवृत्ति पर पेंशन का ज्यादा लाभ मिलेगा।

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स के अनुसार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ उठाने के लिए 11 सितंबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत बने रहेंगे। 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त और CCS (पेंशन) रूल्स के तहत लाभ उठाने वाले कर्मचारी उन्हीं नियमों के तहत बने रहेंगे।

इसे भी पढ़ें-  Winter Weight Gain: सर्दियों में क्यों बढ़ने लगता है वजन? एक्सपर्ट डॉक्टर से जानें असली कारण और बचाव के उपाय