Sunday, April 5, 2026
Latest:
Latest

कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई: तहसीलदार न्यायालय की कर्मचारी सस्पेंड

कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई: तहसीलदार न्यायालय की कर्मचारी  को सस्पेंड किया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर कमिश्नर द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद डबरा तहसीलदार न्यायालय की महिला कर्मचारी श्रीमती वंदना जैन को सस्पेंड कर दिया।

तहसीलदार न्यायालय की प्रवाचक ने क्या गलती की

निलंबन आदेश में कलेक्टर ने बताया कि, आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा  तहसीलदार न्यायालय, डबरा के औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि  वंदना जैन, सहायक वर्ग-3 (प्रवाचक) द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/17-18/A-5 एवं प्रकरण क्रमांक 24/16-17/ B121 पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये एवं इसी प्रकार के कई अन्य प्रकरण भी पाये गये।
उक्त प्रकरण दिनांक 26/02/2021 से पेशी पर नहीं लिये गये तथा पंजी भी संधारित नहीं की गई।

मप्र आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1-2-3

श्रीमती वंदना जैन का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यविमुखता को दर्शित करता है। साथ ही प्रवाचकीय दायित्वों के विपरीत होकर आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः  वंदना जैन, सहायक वर्ग-3 को म.प्र. आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) (3) का उल्लंघन पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि के दौरान मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डबरा रहेगा। श्रीमती वंदना को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 05/06/2023 को सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में अनिवार्यत: उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम