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कटनी जिले के बड़वारा विधायक विजयराघवेंद्र बसंत सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ये था मामला

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जबलपुर, कटनी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी, बड़वारा के कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह के हक में आदेश पारित किया। इसके तहत राज्य शासन द्वारा पूर्व में आवंटित शासकीय आवास खाली कराने संबंधी आदेश को मनमाना निरूपित करते हुए निरस्त कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने 17 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के साथ ही अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आदेश सुनाया गया।

भोपाल में शासकीय आवास आवंटित किया गया था

कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र क्रमांक 91 से निर्वाचित कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता वरुण तन्खा व समरेश कटारे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के कार्यकाल में याचिकाकर्ता को राजधानी भोपाल में शासकीय आवास आवंटित किया गया था।

इसके लिए विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बावजूद जैसे ही भाजपा की सरकार अस्तित्व में आई, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक जून, 2020 को इस आवास का आवंटन निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। यह अनुचित है। इसीलिए हाई कोर्ट की शरण ली गई है। नियमानुसार विधायक को सरकारी बंगला पांच साल के लिए आवंटित किया जाता है।

लिहाजा, बीच में सरकार बदलने पर भी इसे खाली नहीं कराया जा सकता। चूंकि ऐसा किया जा रहा है। लिहाजा, राजनीतिक दुर्भावना परिलक्षित हो रही है। इस तरह निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर रोक अपेक्षित है। सरकार की ओर से आवंटन में प्रक्रिया, नियमों के पालन न होने का तर्क दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश बाद में सुनाने की व्यवस्था दे दी थी।

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