FEATUREDLatestराष्ट्रीय

आसाराम सहित तीन आरोपी दोषी करार, 2 बरी, सजा का एलान आज संभव

नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2013 से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जज मधुसूदन शर्मा ने दोषी करार दिया है। इस केस में आसाराम के अलावा दो अन्य शिल्पी और शरतचंद्र को भी दोषी करार दिया गया है वहीं दो अन्य को बरी कर दिया गया है। हालांकि, अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि उनकी उम्र के आधार पर सजा पर बहस होगी।

आसाराम पर पॉक्सो और अजा-जजा एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। केस में दोषी ठहराए जाने के बाद आसाराम को 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि आसाराम को किन धाराओं में दोषी करार दिया गया है।

खबरों के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा, वकील व अन्य अधिकारी सेंट्रल जेल पहुंचें और सजा पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जेल में बैरक नंबर दो के पास बने बैरक में हुई।

डेरा चीफ राम रहीम पर फैसले के दौरान हुई हिंसा से सबक लेते हुए केंद्र और राज्यों ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं साथ ही जोधपुर में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी है। फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

पहुंचे समर्थक, 4 बजे उठा आसाराम

आसाराम पर आने वाले फैसले पर पूरे देश में मौजूद उसके समर्थकों की नजर है। कई समर्थक तो जोधपुर पहुंचे हैं और जेल के बाहर तक आ गए। ऐसे ही एक समर्थक को माला के साथ पुलिस ने पकड़ा है। वहीं आसाराम सुबह 4 बजे से उठ गया। उसकी तबीयत को देखते हुए जेल के बाहर एक एंबुलेंस भी खड़ी की गई है।

इंदौर में हुई थी गिरफ्तारी

आसाराम ने धमकाया था, इसलिए पीड़िता ने दिल्ली जाकर 20 अगस्त, 2013 को कमला नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहां से केस जोधपुर रेफर किया गया था। जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।

मप्र, उप्र, राजस्थान से ज़ुड़ा, 15 अगस्त, 2013 का केस

नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला मप्र, उप्र व राजस्थान से ज़ुड़ा है। पीड़िता उप्र के शाहजहांपुर की मूल निवासी है। वह मप्र के छिंदवाड़ा के आश्रम में रह कर पढ़ाई कर रही थी। आसाराम पर आरोप है कि उसने पीड़िता को जोधपुर के पास मनाई स्थित अपने आश्रम में बुलाया और 15 अगस्त, 2013 की रात उससे दुष्कर्म किया।

हो सकती है 10 साल की सजा

आसाराम पर पॉक्सो और अजा-जजा एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम को दोषी ठहराए जाने पर दस साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन, बरी होने पर भी रिहाई नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ गुजरात में भी दुष्कर्म का केस दर्ज है।

होइ है वही जो राम रचि राखा

उधर, जेल में आसाराम ने फैसले की पूर्व संध्या पर कहा- “अब भगवान से ही उम्मीद है, होई है वही जो राम रचि राखा।” मंगलवार को जोधपुर कलेक्टर रविकुमार सुरपुर व पुलिस उपायुक्त अमनदीप सिंह जेल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने आसाराम से पूछा- “फैसले को लेकर क्या सोच रहे हो?” इस पर आसाराम ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह मंजूर होगा। वह और उनके समर्थक गांधीवादी विचारधारा के हैं और अहिंसा में यकीन रखते हैं।

जोधपुर में धारा 144

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोधपुर छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस की छह कंपनियां भेजी गई हैं। शहर में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस होटलों और धर्मशालाओं की सघन चेकिंग कर रही है। राजस्थान में बने आसाराम के आश्रमों को खाली करा लिया गया है।

गुरमीत राम रहीम मामले से केंद्र ने लिया सबक

पिछले साल हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दुष्कर्म मामले में फैसला आने के बाद पंचकूला में उसके समर्थकों ने हरियाणा व पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। इससे सबक लेकर गृह मंत्रालय ने आसाराम के मामले में कोई चूक नहीं करने की ऐहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। आसाराम के प्रभाव वाले राज्यों को सतर्क कर दिया गया है। इसी कड़ी में राजस्थान, गुजरात व हरियाणा में कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय तीनों राज्यों के संपर्क में है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है।

 

 

सुबह 11 बजे का घटनाक्रम

रेप मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, आसाराम ने कोर्ट पहुंचने से पहले 15 मिनट तक पूजा की, जिसकी वजह से सुनवाई शुरू होने में देरी हुई. वहीं दूसरी तरफ, बीकानेर से मंगवाए गए ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों पर नज़र रखी जा रही है.

आसाराम केस फैसला : पंचकूला की घटना से सबक लेते हुए राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है, जोधपुर में धारा 144 लागू है और शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

आसाराम रेप मामले के गवाह अखिल गुप्ता के परिवार को सुरक्षा दी गई है. बता दें कि जनवरी 2015 में अखिल गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एसपी सिटी ओमबीर सिंह ने कहा, “अखिल गुप्ता की पत्नी और पिता को सुरक्षा दी गई है.” अखिल गुप्ता के पिता नरेश गुपता ने कहा, “मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा.”

आश्रम प्रवक्ता ने क्या कहा

हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं कि भविष्य में क्या किया जा सकता है. हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है: आसाराम के आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे

Leave a Reply

Back to top button