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आयुष्मान योजना का लाभ दूसरी बार लेने के लिए आधार जरूरी

नई दिल्ली। हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत पहली बार लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन, इसके तहत दूसरी बार इलाज के लिए आधार अनिवार्य होगा। यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहरा चुका है।

पीएमजेएवाई के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुभूषण ने कहा कि यदि आधार नहीं है, तो लाभार्थी को दस्तावेज पेश करना होगा कि वह इसके लिए पंजीकरण करवा चुका है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को इलाज के लिए भर्ती होने पर पांच लाख रुपये प्रति परिवार सलाना कवरेज प्रदान करना है।

भूषण ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति आधार या वोटर कार्ड जैसा कोई पहचान पत्र दिखा सकता है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 23 सितंबर को झारखंड से अखिल भारतीय स्तर पर लांच किया। एनएचए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश अरोड़ा ने बताया कि योजना की शुरुआत होने के बाद अब तक 47,000 से अधिक लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 92,000 से अधिक लोगों को गोल्ड कार्ड दिया जा चुका है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बताया जा रहा है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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