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गैस एजेंसियों को चेतावनी: गोदाम से बिक्री पर रोक लगाई, होम डिलीवरी ही वैध, उल्लंघन पर कार्रवाई

गैस एजेंसियों को चेतावनी: गोदाम से बिक्री पर रोक लगाई, होम डिलीवरी ही वैध, उल्लंघन पर कार्रवाई दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे LPG सिलेंडर बेचने पर सख्त रोक लगा दी है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि LPG की सप्लाई पर निगरानी लगातार की जा रही है ताकि कोई कमी न हो और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

सरकार ने निवासियों को सलाह दी है कि वे गैस एजेंसियों या स्टोरेज पॉइंट्स पर न जाएँ। बुक किए गए सिलेंडर तय समय पर घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को निर्देश दिए हैं कि स्टोरेज पॉइंट्स से सीधे बिक्री करना गैर-कानूनी है।

बढ़ी 5-kg सिलेंडरों की सप्लाई

प्रवासी मजदूरों के लिए 5-kg वाले LPG सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी गई है। अब ये सिलेंडर वैध ID दिखाकर खरीदे जा सकते हैं, पते के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, चुनिंदा HPCL आउटलेट्स पर 11 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि कंज्यूमर्स अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानकारी ले सकें।

4 अप्रैल को 1,14,679 LPG बुकिंग हुईं, जबकि 1,31,335 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। घरेलू LPG की डिलीवरी का औसत समय फिलहाल 4.24 दिन है।

खास कंट्रोल रूम और निगरानी

जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर हैं: 011-23-37-9836 और 838-382-4659। दिल्ली पुलिस ने 17 जगहों पर छापे मारे हैं, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 76 गैस एजेंसियों और स्टोरेज साइट्स का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में LPG की सप्लाई पूरी तरह स्थिर और कंट्रोल में है। लोगों से शांत रहने, अफवाहों पर ध्यान न देने और डिलीवरी सिस्टम पर भरोसा रखने की अपील की गई। गैस एजेंसियों को चेतावनी: गोदाम से बिक्री पर रोक लगाई, होम डिलीवरी ही वैध, उल्लंघन पर कार्रवाई

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम