MP में UCC बिल पास: 1 महीने में लिव-इन रजिस्ट्रेशन नहीं तो जेल, तीन तलाक-हलाला बंद और SC/ST को छूट; जानें 5 बड़े कड़े नियम
MP में UCC बिल पास: 1 महीने में लिव-इन रजिस्ट्रेशन नहीं तो जेल, तीन तलाक-हलाला बंद और SC/ST को छूट; जानें 5 बड़े कड़े नियम
MP में UCC बिल पास: 1 महीने में लिव-इन रजिस्ट्रेशन नहीं तो जेल, तीन तलाक-हलाला बंद और SC/ST को छूट; जानें 5 बड़े कड़े नियम
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी शोरगुल और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) बिल पास हो गया है। इस ऐतिहासिक कानून के तहत प्रदेश में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सभी धर्मों के लिए विवाह व तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न कराने पर जेल की सजा जैसे कई सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखते हुए विधेयक को पास घोषित किया, जबकि कांग्रेस विधायकों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सदन के वेल में जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। MP में UCC बिल पास: 1 महीने में लिव-इन रजिस्ट्रेशन नहीं तो जेल, तीन तलाक-हलाला बंद और SC/ST को छूट; जानें 5 बड़े कड़े नियम
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MP में UCC कानून के प्रमुख एवं कड़े प्रावधान:
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शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन: जनजातीय (ST) समुदायों को छोड़कर, प्रदेश के सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक का 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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बहुविवाह, तीन तलाक और हलाला पर रोक: एक से अधिक शादी (Polygamy) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा तीन तलाक और निकाह हलाला को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
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लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship): लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर 3 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। लिव-इन से जन्मे बच्चों को वैधानिक दर्जा मिलेगा और महिला साथी को भरण-पोषण (Maintenance) का अधिकार होगा।
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बच्चों के समान अधिकार: जैविक (Biological), गोद लिए गए (Adopted), सरोगेसी या एआरटी तकनीक से जन्मे सभी बच्चों को संपत्ति में समान उत्तराधिकार और कानूनी अधिकार मिलेंगे।
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जनजातीय समुदाय (Scheduled Tribes) बाहर: राज्य की अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
“8.5 करोड़ लोगों के लिए सुनहरा दिन” -CM डॉ. मोहन यादव
विधेयक पास होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा: MP में UCC बिल पास: 1 महीने में लिव-इन रजिस्ट्रेशन नहीं तो जेल, तीन तलाक-हलाला बंद और SC/ST को छूट; जानें 5 बड़े कड़े नियम
“यूनिफॉर्म सिविल कोड का पास होना मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। यह कदम महिलाओं को एक से ज्यादा शादी से होने वाली तकलीफों से आजादी दिलाएगा। यह ‘एक देश, एक संविधान’ के हमारे विजन को साकार करता है।”
इसके साथ ही सीएम यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से बांटने की राजनीति करती आई है और स्वतंत्रता के समय देश के बंटवारे के लिए भी उसकी यही सोच जिम्मेदार थी।
कांग्रेस का तीखा हमला: ‘बिल असंवैधानिक, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट’
विपक्षी दल कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी।
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कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा, “भाजपा जनता के मुख्य मुद्दों—जैसे पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य—को नजरअंदाज कर हमेशा सांप्रदायिक बंटवारे का सहारा लेती है। जनता UCC नहीं, रोजगार मांग रही है।”
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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने असंतोष जताते हुए कहा, “इस बिल को असंवैधानिक तरीके से पारित कराया गया है। मैं इसके खिलाफ धरने पर बैठ रहा हूं और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा।”







