विजयराघवगढ़ में अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त रेत के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई, खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज

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विजयराघवगढ़ में अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

रेत के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई, खनन अधिनियम के तहत मामला दर्

 

कटनी। विजयराघवगढ़ थाना पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। पुलिस ने वाहन चालक के पास रेत परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर बीएनएसएस एवं खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर को गश्त के दौरान पुलिस टीम को ग्राम भैंसवाही के आदिवासी मोहल्ले में लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर क्रमांक MP 21 AB 0406 रेत से भरी ट्रॉली के साथ मिला। पुलिस ने चालक से रेत के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली।

कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक संतोष आदिवासी (34), पिता स्वर्गीय कुसुम आदिवासी, निवासी ग्राम भैंसवाही, थाना विजयराघवगढ़ के कब्जे से वाहन जब्त किया गया। उक्त ट्रैक्टर का मालिक विनोद राय, पिता होरीलाल राय, निवासी भैंसवाही बताया गया है। पुलिस ने वाहन को धारा 106 बीएनएसएस एवं खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वीरेंद्र धार्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक मुकेश सिंह, आरक्षक पप्पू प्रजापति एवं प्रधान आरक्षक चालक मज्जू कोल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।