Latest

मिलर को फायदा पहुंचाने कनिष्ठ सहायक अधिकारी भगवानदीन कुशवाहा ने तैयार किए थे कूटरचित दस्तावेज, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल ने किया निलंबित

...

कटनी। धान की कस्टम मिलिंग के कार्य में अनियमितता म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कटनी में पदस्थ कनिष्ठ सहायक अधिकारी भगवानदीन कुशवाहा को मंहगी पड़ गई। अनियमितता के संबंध में की गई शिकायत की जांच के बाद मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल ने कनिष्ठ सहायक अधिकारी भगवानदीन कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रबंध संचालक प्रताप नारायण यादव के द्धारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। मुख्यालय भोपाल से जारी निलंबन पत्र केे अनुसार भगवानदीन कुशवाहा म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कटनी में कनिष्ठ सहायक अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। श्री कुशवाहा द्वारा जिला कार्यालय कटनी पदस्थ अवधि में जिला कटनी में कस्टम मिलिंग राईस प्रदाय में अनियमितता के संबंध में खाद्य विभाग को प्राप्त शिकायत के तथ्यों की जांच कराने हेतु राज्य शासन के आदेश पर जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किया गया। जांच दल द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में निम्नानुसार निष्कर्ष प्रेषित किया गया है। जिसमें जिला कार्यालय कटनी से राय इंडस्ट्री को 23 अक्टूबर 2024 को लाट क्रमांक 6, 7 एवं 9 के डिपाजिट आर्डर जारी किये गए। उक्त डिपाजिट आर्डर के विरुद्ध बिना वास्तविक रूप से चावल प्राप्त किये आपके द्वारा गोदाम पावती जारी की गयी एवं 26 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन स्वीकृति पत्रक जारी किये गए जबकि उक्त लाट का चावल वास्तविक रूप से गोदाम में आया ही नहीं था। अधिकारी के द्वारा दस्तावेजों का परिक्षण एवं अवलोकन किये बिना ही एवं गोदाम में चावल लाट का भौतिक सत्यापन किये भण्डारण के पूर्व राय इंडस्ट्री के चावल भण्डारण के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ऑनलाइन स्वीकृति पत्रक जारी किये गए। वास्तविक रूप से सम्बंधित मिलर द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2024 एवं 29 नवंबर 2024 को स्वीकृति पत्रक जारी होने के लगभग 23-33 दिनों के पश्चात् चावल जमा किया गया। इस प्रकार भगवानदीन कुशवाहा द्वारा मिलर को अनैतिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बिना वास्तविक स्कंध प्रप्ति के नियम विरुद्ध फर्जी ऑनलाइन स्वीकृति पत्रक षडयंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से जारी किये गए। श्री कुशवाहा का उक्त कृत्य कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनियमितता एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है जो कि म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। अत: भगवानदीन कुशवाहा, कनिष्ठ सहायक जिला कार्यालय कटनी द्वारा की गई गंभीर अनियमितता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदापुरम निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

इसे भी पढ़ें-  छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़: जवानों ने 50 किमी पैदल चलकर नक्सलियों को ढेर किया

 

 

Vivek Shukla

28 वर्ष से पत्रकारिता, क्राइम रिपोर्टर के रूप में लंबा अनुभव डिजिटल मीडिया में सक्रिय, खबरों का फॉलोअप तथा उसकी तह तक जाना वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में उप संपादक
Back to top button