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कटनी में बाल विवाह पर सख्ती: प्रशासन अलर्ट, दोषियों को 2 साल की जेल और ₹1 लाख जुर्माना

कटनी (16 अप्रैल)। कटनी में बाल विवाह पर सख्ती: प्रशासन अलर्ट, दोषियों को 2 साल की जेल और ₹1 लाख जुर्माना। Ashish Tiwari के निर्देशन में जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हो गया है। आगामी Akshaya Tritiya और अन्य विवाह मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।

कटनी में बाल विवाह पर सख्ती: प्रशासन अलर्ट, दोषियों को 2 साल की जेल और ₹1 लाख जुर्माना

ब्लॉक स्तर पर गठित हुए विशेष दल

जिले के प्रत्येक विकासखंड में एसडीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय बाल विवाह रोकथाम दल बनाए गए हैं। ये टीमें निगरानी समितियों और कोर ग्रुप के साथ मिलकर बाल विवाह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगी।

कानूनी कार्रवाई का सख्त प्रावधान

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि Prohibition of Child Marriage Act, 2006 के तहत बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था या संगठन पर: 2 साल तक की सजा
₹1 लाख तक जुर्माना  या दोनों कार्रवाई संभव है

समाज से भी सहयोग की अपील

कलेक्टर ने समाज के सभी वर्गों से इस कुप्रथा को खत्म करने में सहयोग की अपील की है। साथ ही हलवाई, बैंड-बाजा, कैटरर्स, धर्मगुरु और ट्रांसपोर्टर्स से भी कहा गया है कि वे बाल विवाह में अपनी सेवाएं न दें, अन्यथा वे भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

यहां करें शिकायत

बाल विवाह की सूचना देने के लिए नागरिक इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

हेल्पलाइन: 181, 1098, 100
बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल

ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा

Ministry of Women and Child Development द्वारा शुरू किया गया “बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल” नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और जानकारी साझा करने की सुविधा देता है। कटनी जिला प्रशासन का यह सख्त रुख बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। प्रशासन के साथ समाज की भागीदारी ही इस अभियान को सफल बना सकती है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम