Pay Commission: MP में निजी स्कूल शिक्षकों को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका-नहीं मिलेगा 5वां और 6ठां वेतनमान
Pay Commission: MP में निजी स्कूल शिक्षकों को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका-नहीं मिलेगा 5वां और 6ठां वेतनमान
Pay Commission: MP में निजी स्कूल शिक्षकों को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका-नहीं मिलेगा 5वां और 6ठां वेतनमान मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां के मिस हिल्स स्कूल में कार्यरत रहे शिक्षकों ने यह याचिका दायर की थी। शिक्षकों की दलील थी कि वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में थे, इसलिए यह वेतन भत्ता मिलना चाहिए।
मध्य प्रदेश में ग्वालियर के मिस हिल्स स्कूल में कार्यरत रहे शिक्षकों को पांचवें और छठां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ताओं का राज्य सरकार के साथ कोई सीधा सेवा संबंध नहीं है, इसलिए राज्य सरकार से वेतन आयोग का लाभ नहीं मांगा जा सकता। मामले में याचिकाकर्ता शिक्षक मांग कर रहे थे कि वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुदानित स्कूल (मिस हिल्स स्कूल, ग्वालियर) में कार्यरत थे, इसलिए उन्हें पांचवें और छठें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ मिलना चाहिए।
शिक्षकों का तर्क था कि 2003 तक उन्हें वेतन राज्य सरकार से ग्रांट-इन-एड के माध्यम से प्राप्त होता रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसार वे लाभ के पात्र हैं।








