Saturday, May 16, 2026
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कलेक्टर के निर्देश पर अवैध मदिरा निर्माण,विक्रय,परिवहन पर कार्रवाई जारी आबकारी एक्ट 10 के प्रकरण पंजीबद्ध

कलेक्टर के निर्देश पर अवैध मदिरा निर्माण,विक्रय,परिवहन पर कार्रवाई जारी आबकारी एक्ट 10 के प्रकरण पंजीबद्

कटनी। जिले में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय और परिवहन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर कार्यवाही का सिलसिला अभियान स्वरूप में अनवरत जारी है ।

जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि आबकारी वृत्त कटनी क्रमांक 2 अंतर्गत ग्राम देवारा खुर्द में आबकरी विभाग द्वारा अवैध शराब बिक्री की जांच के दौरान 20 पाव देशी मदिरा मसाला और 10 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, के तहत 1 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया |

वहीं आबकारी वृत कटनी क्रमांक 3 के अंतर्गत ग्राम हिरवारा और गाताखेड़ा में दबिश दी गई । इस दौरान 60 देशी मदिरा प्लेन और मसाला जप्त कर,आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के 1 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं अन्य कार्यवाही में वृत कटनी क्रमांक 1 अंतर्गत झार्रा टिकुरिया में रात्रि गश्त दौरान 15 पाव देशी मसाला मदिरा जब्त कर 1 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया | इसी क्रम में आबकारी वृत बड़वारा अंतर्गत ग्राम नादावन, पड़रिया, केवलारी, रोहनिया, खितौली व पठरा में आबकारी विभाग द्वारा दबिश दी गई और 45 पाव देशी मदिरा प्लेन, 13 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब एवं 315 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए| कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी मंशाराम उइके,सूर्यभान कोरी, आबकारी उप-निरीक्षक अतुल कुटार , केशव उइके, के के पटेल, आँचल प्रजापति एवं अन्य स्टाफ शामिल रहे ।

Rohit Sen

15 वर्षों से प्रिंट एवं डिजीटल मीडिया में कार्य का अनुभव वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में जिला प्रतिनिधि