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New Excise Policy: नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ड्रिंकिंग एरिया के लिए अप्लाई कर सकेंगें बीयर शॅापकीपर

New Excise Policy: नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ड्रिंकिंग एरिया के लिए बीयर शॅापकीपर अप्लाई कर सकेंगें ।  मॉडल शॉप की तरह, जिनमें BYOB खोलने का ऑप्शन होता है, यूपी में बीयर की दुकान चालने वाले भी नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ड्रिंकिंग एरिया के लिए अप्लाई कर सकेंगें. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

अगले साल अप्रैल से, एक्साइज डिपार्टमेंट उन वेंडर्स को लाइसेंस जारी करेगा जिनके पास अपनी दुकान के पास 100 वर्ग फुट का एरिया होगा. वार्षिक लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपये होगा. हालांकि ड्रिंकिंग एरिया BYOB की तरह काम करेगा, वेंडर कस्टमर को फूर्व सर्व नहीं कर पाएंगे.

आवेदक के पास होना चाहिए इतना एरिया

रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है, ‘ आवेदक के पास बीयर की दुकान के 20 मीटर की परिधि में कम से कम 100 वर्ग फुट का क्षेत्र होना चाहिए. बीयर की दुकान में कैंटीन की सुविधा नहीं होगी.‘

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह छूट सड़क किनारे या कारों में शराब पीने से रोकने के लिए दी गई है. जिला एक्साइज अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा, ‘नई पहल से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा और रेवेन्यू में भी सुधार होगा.’

ये बदलाव नई एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा हैं, जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे.

यूपी में शराब की दुकानों की तीन श्रेणियां

यूपी में शराब की दुकानों की तीन श्रेणियां हैं- मॉडल शॉप, विदेशी शराब की दुकानें और बीयर की दुकानें. मौजूदा नीति के तहत, लोग मॉडल शॉप पर शराब खरीद और उपभोग कर सकते हैं, लेकिन विदेशी शराब की दुकानों और बीयर की दुकानों पर इसकी अनुमति नहीं है.

गौतमबुद्ध नगर में 25 मॉडल शॉप, 141 विदेशी शराब की दुकानें और 140 बीयर की दुकानें हैं.

शराब कारोबारी और कंज्यूमर ने किया पहल का स्वागत

रिपोर्ट के मुताबिक शराब कारोबारी अशोक यादव ने बताया कि नोएडा में उनकी एक मॉडल शॉप और दो विदेशी शराब की दुकानें हैं. उन्होंने कहा, ‘यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है. बहुत से लोग बीयर खरीदते हैं, लेकिन उन्हें इसका सेवन करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पाती है. मैं आने वाले महीनों में बीयर शॉप का लाइसेंस लेने की योजना बना रहा हूं.’

कंज्यूमर ने भी कहा कि नई नीति एक ‘अच्छी पहल’ प्रतीत होती है. नोएडा के सेक्टर 51 के निवासी संजीव कुमार ने कहा, ‘मेरे पास बोतलें घर वापस ले जाने का विकल्प था, लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते थे जो दुकान के बाहर खुले में बीयर पीते थे. इससे दूसरों के लिए समस्याएं पैदा हुईं. मुझे लगता है कि नई नीति एक अच्छी पहल है. लेकिन ये दुकानें आवासीय क्षेत्रों और शिक्षा संस्थानों से पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए.’

अप्रैल से बढ़ेंगी कीमतें?

नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष से शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी. सरकार ने देशी शराब पर 5 रुपये की बढ़ोतरी और सभी खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है.

बीयर और भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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