Friday, May 15, 2026
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MP Cabinet Decision: मध्यप्रदेश में अब 3 साल में अविश्वास प्रस्ताव, जानें क्या हैं अन्य फैसले

मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को दी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि नगरीय निकाय में अब 3 साल में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नगर पालिका अध्यक्ष 3 साल के पहले नहीं हटेगा। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए अब दो तिहाई की जगह तीन चौथाई बहुमत जरूरी होगा।

जीवनदायिनी मां नर्मदा के विकास हेतु समिति का गठन

प्रभारी मंत्रियों हर महीने प्रभार के जिले में एक दिन जाएंगे, रात्रि विश्राम कर जनता की समस्या को जानेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को महीने में एक बार प्रभार वाले जिलों में दौरा करना होगा। मदरसों में अन्य धर्म के स्टूडेंट्स को एक धर्म विशेष की शिक्षा देने की बाध्यता नहीं होगी। जन्माष्टमी का उत्सव सभी जिलों में धूमधाम से मनाया जाएगा। तीन और संभागों में ईओडब्ल्यू का कार्यालय खुलेगा। युवा शक्ति मिशन, महिला सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन और गरीब कल्याण मिशन के लिए जो कार्यक्रम केंद्र से जारी किया है, प्रदेश में यह कार्यक्रम चलेंगे। जीवनदायिनी मां नर्मदा के समग्र विकास हेतु समिति का गठन होगा। समिति की हर महीने बैठक होगी।

ग्वालियर में EOW कार्यालय का गठन

इसी तरह सिंगरौली जिले के चितरंगी में इरिगेशन प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है। 1320 करोड रुपए की लागत आएगी। 1320 करोड़ की लागत से योजना शुरू होगी। 142 गांव को फायदा मिलेगा। बिजली के साथ सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसी तरह पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में साइबर तहसील शुरू की गई थी। मिशन शक्ति के तहत सभी जिलों में वुमन एंपावरमेंट हब को मंजूरी मिली है। 364 पदों की स्वीकृति दी गई। ग्वालियर में EOW कार्यालय का गठन किया जाएगा। एसपी स्तर के अधिकारी तैनात होंगे।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम