LIVE: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- दो हफ्ते में पूरी हो जांच; नागेश्वर राव नहीं लेंगे कोई बड़ा फैसला
नई दिल्ली। सीजेआई रंजन गोगोई ने सीवीसी को 10 दिनों में जांच पूरी करने का आदेश दिया है. इसके अलावा अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव किसी भी तरह का नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे.
आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का शुक्रवार को देशभर में विरोध जताने का ऐलान किया है। दिल्ली में भी सीबीआई मुख्यालय के सामने पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। बताया जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। उधर, कांग्रेस के इस प्रदर्शन का तृणमूल कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई चीफ आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर मामले की जांच रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में कराने का आदेश दिया है। वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने और उनसे सारे अधिकार वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।
ये हुआ था पिछले दिनों
केंद्र ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम प्रमुख बनाकर, सीबीआई के
प्रमुख अलोक वर्मा को भेजा था छुट्टी पर
आलोक वर्मा ने केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती
मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की अगुआई में होगी
सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस देशभर में कर रही प्रदर्शन, तृणमूल का मिला साथ
The new CBI director M Nageshwar Rao will not take any policy decisions till Supreme Court hears the matter again: CJI Ranjan Gogoi pic.twitter.com/dvBHS7X700