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एलजी को उपभोक्ता को देना होगा नया OLED टीवी, जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

एलजी को उपभोक्ता को देना होगा नया OLED टीवी, जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसल

कटनी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कटनी ने उपभोक्ता हित में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एवं उसके अधिकृत विक्रेता के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने कंपनी को दोषपूर्ण OLED टेलीविजन के स्थान पर नया टीवी उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार सिविल लाइन निवासी गिरीश गांधी ने 10 नवंबर 2023 को कटनी स्थित न्यूया सेल्स से लगभग 1.75 लाख रुपये मूल्य का 65 इंच एलजी OLED टेलीविजन खरीदा था। कुछ समय बाद टीवी में स्क्रीन खराब होने तथा मदरबोर्ड से संबंधित गंभीर तकनीकी समस्याएं सामने आने लगीं। उपभोक्ता द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कंपनी की ओर से संतोषजनक समाधान नहीं किया गया।
इसके बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग, कटनी में परिवाद प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष की ओर से कोई प्रभावी प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों एवं रिकॉर्ड के आधार पर आयोग ने माना कि कंपनी और विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को उचित सेवा प्रदान नहीं की गई तथा यह सेवा में कमी (डिफिशिएंसी इन सर्विस) का मामला है।
आयोग ने अपने आदेश में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वारंटी अवधि के दौरान किसी उत्पाद में गंभीर दोष उत्पन्न हो जाए और उसका समुचित समाधान न किया जाए, तो उपभोक्ता को उत्पाद के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) का अधिकार प्राप्त है।
आयोग ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संबंधित विक्रेता को निर्देशित किया है कि वे परिवादी को दोषपूर्ण टीवी के स्थान पर नया एलजी OLED टेलीविजन उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये अदा किए जाएं। आदेश का निर्धारित समय सीमा में पालन नहीं किए जाने पर देय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मौसूफ बिट्टू एवं चांदनी शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। आयोग का यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो दोषपूर्ण उत्पादों के मामलों में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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