Legal Awareness: आशा किरण बालगृह में बच्चों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित; ‘गुड टच-बैड टच’ और हेल्पलाइन 1098 की दी गई कड़क जानकारी
Legal Awareness: आशा किरण बालगृह में बच्चों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित; 'गुड टच-बैड टच' और हेल्पलाइन 1098 की दी गई कड़क जानकारी

Legal Awareness: आशा किरण बालगृह में बच्चों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित; ‘गुड टच-बैड टच’ और हेल्पलाइन 1098 की दी गई कड़क जानकारी
कटनी: बालगृह में निवासरत बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें सुरक्षित माहौल देने तथा मानसिक व विधिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आधिकारिक निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कटनी) के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में गुरुवार (04 जून) को कटनी के आशा किरण बालगृह में एक विशेष विधिक साक्षरता शिविर (Legal Literacy Camp) का सफल आयोजन किया गया।
सरल और सहज भाषा में सीखे कानूनी अधिकार; जाना ‘गुड टच व बैड टच’ का विन्यास
शिविर की मुख्य वक्ता व्यवहार न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी की सचिव, श्रीमती मृणालिनी सिंह रहीं। उन्होंने बालगृह के बच्चों के बीच पहुंचकर बेहद आत्मीय, सरल और सहज भाषा में उनके कानूनी अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी विधिक विन्यास की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं:
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मौलिक अधिकारों का बोध: उन्होंने बच्चों को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए उनके बुनियादी और मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रति कड़े अंदाज में जागरूक किया।
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सुरक्षा कवच (गुड टच – बैड टच): न्यायाधीश श्रीमती सिंह ने बच्चों को अपनी आत्मरक्षा और शारीरिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए ‘गुड टच’ (Good Touch) और ‘बैड टच’ (Bad Touch) के अंतर को विस्तार से समझाया, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के शोषण या असहज व्यवहार को तुरंत पहचान सकें।
आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1098 और टोल फ्री 15100 का कड़ा पाठ
शिविर के दौरान बच्चों को किसी भी विपरीत या आपातकालीन परिस्थिति से निडर होकर निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन विन्यास की जानकारी दी गई:
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चाइल्ड हेल्पलाइन (1098): बच्चों को बताया गया कि यदि वे कभी भी किसी संकट, असुरक्षा या मुसीबत में हों, तो वे तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके शासकीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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शिक्षा का अधिकार: शिविर में बच्चों के लिए ‘शिक्षा के अधिकार’ (Right to Education) की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया गया।
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निःशुल्क विधिक सहायता: न्याय प्रणाली तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘निःशुल्क विधिक सहायता’ प्राप्त करने की विधिक प्रक्रिया समझाई गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के आधिकारिक टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में भी बच्चों को कड़क जानकारी दी गई ताकि वे कानून की मदद ले सकें।








