Tuesday, April 28, 2026
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Katni : बहू को जिंदा जलाने वाली सास व ननद को आजीवन कारावास

कटनी। कुठला थाना अंतर्गत ग्राम गनियारी में मिट्टी का तेल डालकर बहू को जिंदा जलाने की आरोपी सास व ननद को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोप प्रमाणित होने पर कुठला थाना अंतर्गत ग्राम गनियारी निवासी सास पार्वती बाई पति अश्विन कुमार पाण्डेय व एनकेजे थाना अंतर्गत ग्राम छपरवाह निवासी ननद ज्योति शुक्ला पति अखिलेश शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया है।
न्यायालय ने मृतिका के मृत्युपूर्व बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर सास एवं ननद को दोषी ठहराया। प्रकरण के अनुसार 18 सितंबर 2013 को सुबह लगभग 11.25 बजे अस्पताल पुलिस चौकी को यह सूचना प्राप्त हुई कि आग से जली वंदना पाण्डेय गंभीर हातल में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाई गई है। इलाज के दौरान वंदना ने अपने मृत्युपूर्व कथन में आरोपीगण द्वारा प्रताड़ित कर मिट्टी तेल डालकर जिंदा जलाने का बयान दिया गया था। इलाज के दौरान वंदना की मौत हो गई थी। पुलिस चौकी की तहरीर पर कुठला पुलिस ने धारा 304 बी, 302, 34 का अपराध कायम किया। प्रकरण में साक्षियों ने बताया कि अभियुक्तगण मृतिका को छोटी-छोटी बातों, शौचालय बनवाने व घर में एक पृथक कमरा बनवाने के लिए रूपयों की मांग कर प्रताड़ित करते थे। मृतिका के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वंदना का विवाह दो जून 2010 को रमेश पांडेय पिता अश्वनी कुमार पांडेय के साथ हुआ था। ससुराल पक्ष द्वारा शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना दिनांक को सास एवं ननद ने मिट्टी तेल उड़ेलकर जिंदा जला दिया। न्यायालय ने साक्षयों के आधार पर आरोपी पार्वती बाई पाण्डेय एवं ज्योति शुक्ला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड लगाया। प्रकरण में शासन की ओर विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार उईके द्वारा पैरवी की गई।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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