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Jabalpur High Court: संगीत शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के आदेश की अनदेखी, DPI अधिकारी कामना आचार्य को अवमानना नोटिस

संगीत शिक्षक भर्ती-2024: हाई कोर्ट का बड़ा कड़ा रुख, DPI अधिकारी कामना आचार्य को अवमानना नोटिस जारी

Jabalpur High Court: संगीत शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के आदेश की अनदेखी, DPI अधिकारी कामना आचार्य को अवमानना नोटिस

जबलपुर: मध्य प्रदेश में संगीत शिक्षक भर्ती-2024 से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों का पालन न करना लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के अधिकारियों को भारी पड़ गया है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश की अवहेलना करने पर DPI की संबंधित अधिकारी कामना आचार्य सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस जारी किया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रवीण वर्मा और डॉ. ज्योति वर्मा ने कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश कीं.

 ‘प्रभाकर’ डिग्रीधारियों को विकल्प भरने के दिए थे निर्देश

मामले के अनुसार, हाई कोर्ट ने 19 जून, 22 जून, 23 जून और 9 जुलाई 2026 को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए थे.

कोर्ट ने प्रयाग संगीत समिति (प्रयागराज) से ‘प्रभाकर’ सहित समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विकल्प (Choice Filling) भरने की अनुमति देने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. साथ ही, अभ्यर्थियों की अंतिम नियुक्ति को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था.

इसके बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दायर की.

सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के आदेश प्रस्तुत

अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता के समर्थन में ठोस कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं. उन्होंने ‘प्रभाकर’ को संगीत स्नातक (Bachelor of Music) के समकक्ष मान्यता दिए जाने को लेकर:

  • सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

  • केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT, नई दिल्ली)

  • दिल्ली हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय

  • मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी 19 अक्टूबर 1974 का शासकीय आदेश

इन सभी दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर अदालत में जमा किया है. अब हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद DPI के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

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