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Jabalpur High Court ने भोपाल तहसीलदार पर कसा शिकंजा – कहा, ‘तुम्हें उदाहरण बनाएंगे’

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Jabalpur High Court ने भोपाल तहसीलदार पर कसा शिकंजा – कहा, ‘तुम्हें उदाहरण बनाएंगे’। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की युगलपीठ ने लोकायुक्त को भोपाल अंतर्गत गोविंदपुरा संभाग के तहसीलदार दिलीप कुमार चौरसिया की संपत्ति की जांच के निर्देश दिए हैं।

 

 भोपाल के गोविंदपुरा तहसीलदार दिलीप कुमार चौरसिया को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने तहसीलदार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा – “तुम्हें हम उदाहरण बनाएंगे।” अदालत ने आदेश दिया है कि लोकायुक्त तहसीलदार की संपत्ति की जांच करे और भोपाल कलेक्टर तीन महीने में विभागीय जांच रिपोर्ट पेश करें।

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