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Flipkart पर भारी पड़ा iPhone 14 Pro का फ्रॉड-डिब्बे से निकला ‘बियर्ड ऑयल’, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया ₹1.81 लाख से अधिक का जुर्माना

Flipkart पर भारी पड़ा iPhone 14 Pro का फ्रॉड-डिब्बे से निकला 'बियर्ड ऑयल', कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया ₹1.81 लाख से अधिक का जुर्माना

Flipkart पर भारी पड़ा iPhone 14 Pro का फ्रॉड-डिब्बे से निकला ‘बियर्ड ऑयल’, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया ₹1.81 लाख से अधिक का जुर्माना

मुंबई: ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) से iPhone 14 Pro ऑर्डर करने वाले एक ग्राहक के साथ अजीबोगरीब धोखा हुआ। पार्सल खोलने पर स्मार्टफोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने का तेल (Beard Oil) और पैकिंग सामग्री निकली। ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुंबई (उपनगरीय) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट और उसके विक्रेता ‘इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए 1.81 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का सख्त आदेश दिया है।

कंज्यूमर कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती कंपनी”

कंज्यूमर फोरम की अतिरिक्त पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ग्राहक की शिकायतों को बिना किसी ठोस समाधान के बार-बार ‘Resolved’ बताकर बंद कर देना स्पष्ट रूप से ‘सेवा में कमी’ (Deficiency in Service) और ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ (Unfair Trade Practice) है। Flipkart पर भारी पड़ा iPhone 14 Pro का फ्रॉड-डिब्बे से निकला ‘बियर्ड ऑयल’, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया ₹1.81 लाख से अधिक का जुर्माना

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  • फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी: आयोग ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां केवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकतीं। अगर ग्राहक को गलत सामान मिलता है और वह तुरंत शिकायत करता है, तो समस्या का समाधान करना कंपनी का दायित्व है।

  • Apple को मिली राहत: एपल इंडिया (Apple India) के खिलाफ शिकायत को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला निर्माण संबंधी नहीं, बल्कि गलत डिलीवरी से जुड़ा है, जिसके लिए निर्माता जिम्मेदार नहीं है।

कोर्ट का फैसला: 45 दिनों में करना होगा भुगतान

मामला मुंबई के पवई निवासी एक ग्राहक का है, जिन्होंने 22 अप्रैल 2023 को नो-कॉस्ट EMI पर ₹1,11,793 में iPhone 14 Pro ऑर्डर किया था। चार्जर और कवर सही पहुंचे, लेकिन फोन के पार्सल में बियर्ड ऑयल निकला। महीनों चक्कर काटने के बाद भी जब फ्लिपकार्ट ने रिफंड नहीं दिया, तो ग्राहक ने कोर्ट का रुख किया।

कंज्यूमर फोरम का आदेश:

  1. रिफंड: iPhone की मूल कीमत ₹1,11,793 पर 22 अप्रैल 2023 से 9% वार्षिक ब्याज सहित वापसी।

  2. मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा: ₹50,000 की राशि।

  3. मुकदमे का खर्च: ₹20,000 की राशि। (यह पूरी राशि फ्लिपकार्ट और सेलर को 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।) Flipkart पर भारी पड़ा iPhone 14 Pro का फ्रॉड-डिब्बे से निकला ‘बियर्ड ऑयल’, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया ₹1.81 लाख से अधिक का जुर्माना

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