Good News For Central Government Employees ‘वंदे भारत’ और ‘हमसफर’ एक्सप्रेस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, आधिकारिक दौरे को मंजूरी

Good News For Central Government Employees ‘वंदे भारत’ और ‘हमसफर’ एक्सप्रेस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, आधिकारिक दौरे को मंजूरी  । केंद्र सरकार के लाखों कर्मियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, अब केंद्रीय कर्मचारी हाई स्पीड ट्रेन ‘वंदे भारत’ व ‘हमसफर’ एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने उक्त ट्रेनों में कर्मचारियों के ‘आधिकारिक दौरे’ को मंजूरी दे दी है। अब सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के कर्मचारी, टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर ‘वंदेभारत’ व ‘हमसफर’ एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे।

 

रिटायरमेंट पर मूल स्थान के लिए मिलेगी सुविधा

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय कर्मियों के लिए शताब्दी और राजधानी ट्रेन में सफर के लिए जो नियम बनाए गए हैं, अब वही नियम ‘वंदेभारत’ व ‘हमसफर’ एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने के लिए लागू होंगे। यहां पर नियमों का मतलब है कि ‘यात्रा के लिए अधिकृत’ होना है।

इससे पहले सरकारी कर्मियों को ट्रेनिंग, ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर उक्त गाड़ियों में सफर करने की सुविधा नहीं मिलती थी। अगर कोई कर्मचारी तबादले पर किसी दूसरे जगह जाता है तो उसे इन ट्रेनों में यात्रा करने की आधिकारिक इजाजत नहीं मिलती थी।

रिटायरमेंट पर कोई कर्मचारी अपने मूल स्थान पर जाता है तो वह भी इन ट्रेनों की सुविधा से वंचित रहता था। अब सभी कर्मचारी, टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर भी ‘वंदेभारत’ व ‘हमसफर’ एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए अधिकृत होंगे।

 

गत वर्ष मिली थी ‘तेजस एक्सप्रेस’ में छूट

गत वर्ष सितंबर में देश की पहली प्राइवेट ट्रेन ‘तेजस एक्सप्रेस’ में केंद्रीय कर्मियों को सफर करने का अवसर प्रदान किया गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए थे। जिस तरह से सरकारी कर्मियों को ‘शताब्दी’ ट्रेन में यात्रा करने का अवसर मिलता था, उसी तर्ज पर मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मियों को ‘तेजस एक्सप्रेस’ में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की थी।

वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मियों के लिए यात्रा के कुछ नियम/शर्तें निर्धारित की गई हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का कहना था, अब सरकारी कर्मचारी इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। तेजस एक्सप्रेस में केवल उन्हीं कर्मियों को सफर करने की इजाजत मिलेगी, जो किसी सरकारी दौर पर जा रहे हैं। उन्हें किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए जाना है। जिन सरकारी कर्मियों का तबादला हुआ है और उन्हें नई पोस्टिंग वाले स्थान पर ज्वाइन करना है। सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ है और उसे वहां से अपने मूल स्थान पर जाना है। ऐसे सभी मामलों में केंद्रीय कर्मी, तेजस एक्सप्रेस में सफर कर सकते हैं।

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