स्वीकृत कॉलोनी लेआउट में अनियमितता पर निगम प्रशासन की सख्त कार्रवाई,कॉलोनाइजर नीलेश चौदहा के विरुद्ध एनकेजे थाने में दर्ज कराई एफआईआर

स्वीकृत कॉलोनी लेआउट में अनियमितता पर निगम प्रशासन की सख्त कार्रवाई,कॉलोनाइजर नीलेश चौदहा के विरुद्ध एनकेजे थाने में दर्ज कराई एफआईआर
कटनी। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा स्वीकृत कॉलोनी लेआउट में सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण किए जाने के मामले में निगम प्रशासन द्वार सख्त कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर नीलेश कुमार चौदहा पिता स्वर्गीय गोपाल दास चौदहा निवासी जालपा देवी वार्ड के विरुद्ध मंगलवार को एनकेजे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय उपयंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह द्वारा थाना एनकेजे में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम क्षेत्रांतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित ग्राम खिरहनी की भूमि खसरा नंबर 1368/1 पर वर्ष 2003 में कॉलोनी विकास की अनुमति प्रदान की गई थी। स्वीकृत अभिन्यास में लगभग 4400 वर्गफुट भूमि पार्क एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की गई थी।
जांच में पाया गया कि संबंधित कॉलोनाइजर श्री चौदहा द्वारा स्वीकृत लेआउट के विपरीत आरक्षित भूमि पर चार भवनों का निर्माण अवैध रूप से कर लिया गया है। इनमें से ब्लॉक सी में दो भवनों के भूखंडों भूखंड क्रमांक एक एवं दो का विक्रय वर्ष 2006 में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया, जबकि ब्लॉक बी में बने शेष दो भवन अभी भी कॉलोनाइजर के आधिपत्य में बताए गए हैं।
नगर निगम ने इस कृत्य को स्वीकृत कॉलोनी लेआउट एवं सार्वजनिक हित के विपरीत मानते हुए इसे मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292 ग के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध मानकर संबंधित कॉलोनाइजर नीलेश चौदहा के विरुद्ध थाना एनकेजे में एफआईआर दर्ज कराई है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर विकास नियमों के उल्लंघन एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।








