आबकारी विभाग का बड़ा छापा: इमलाज में मकान से 63 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त; महिला आरोपी गिरफ्तार
कटनी/रीठी, yashbharat.com। जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर आबकारी विभाग का सख्त चेकिंग अभियान जारी है। जिला आबकारी अधिकारी सुश्री विभा मरकाम के मार्गदर्शन में आबकारी अमले ने रीठी थाना क्षेत्र के ग्राम इमलाज (वृत्त बहोरीबंद) में बड़ी छापामार कार्रवाई की है।
मकान में मिला अवैध स्टॉक: मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम इमलाज निवासी फूलबाई (48 वर्ष, पति स्व. सुदामा यादव) के रिहायशी मकान की पंचों के सामने तलाशी ली गई।
350 पाव शराब बरामद: तलाशी के दौरान 7 पेटियों में रखी देशी शराब मसाला एवं प्लेन के 350 पाव (कुल 63 बल्क लीटर) जब्त किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 30 हजार रुपये है।
अजमानती धाराओं में केस दर्ज: जब्त मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने के कारण आरोपी महिला के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत गैर-जमानती मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
मौके पर मौजूद अमला: कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी सूर्यभान कोरी, मंशाराम उईके, प्रवीण रतन वरकड़े, वृत्त प्रभारी अतुल कुटार, मुख्य आरक्षक रामसिंह, चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी, वीणा ब्रह्म तथा आबकारी आरक्षक अरुण पांडेय, आशुतोष तिवारी एवं रविराज भूमिया उपस्थित रहे।
2. दीपोत्सव पर मिलावटखोरों पर शिकंजा: विजयराघवगढ़ में मिष्ठान दुकानों से 5 खाद्य पदार्थों के सैंपल जब्त
कटनी/विजयराघवगढ़, yashbharat.com। दीपावली त्यौहार के दौरान आम नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले भर के मिष्ठान प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशानुसार विजयराघवगढ़ में तहसीलदार राजेंद्र श्रीवास्तव और खाद्य सुरक्षा टीम ने संयुक्त दबिश दी।
बीकानेर मिष्ठान भंडार (एसबीआई चौक): निर्माण इकाई का निरीक्षण कर खोया, पिन्नी और काजू कतली के नमूने लिए गए।
अनिल मिष्ठान भंडार (संकट मोचन चौक): यहां से खोया और खोया बर्फी के सैंपल संग्रहित किए गए।
भोपाल लैब भेजे गए नमूने: सभी 5 नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में अमानक या मिलावटी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।













