Tuesday, May 19, 2026
Latest:
katniLatest

बड़ी खबर: कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, नारेबाजी व लाउडस्पीकर पर 2 माह का प्रतिबंध

बड़ी खबर: कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, नारेबाजी व लाउडस्पीकर पर 2 माह का प्रतिबंधदजिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू किया है।

बड़ी खबर: कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, नारेबाजी व लाउडस्पीकर पर 2 माह का प्रतिबंध

100 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

आदेश के अनुसार कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर के 100 मीटर दायरे में निम्न गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी:

  • जुलूस निकालना
  • आमसभा करना
  • नारेबाजी करना
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग

 किन पर लागू होगा आदेश?

यह नियम सभी राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, यूनियनों और आंदोलनकारी समूहों पर लागू होगा।

 ज्ञापन देने के नए नियम

  • किसी भी कार्यक्रम के लिए 3 दिन पहले SDM कटनी से लिखित अनुमति अनिवार्य
  • कलेक्ट्रेट परिसर में केवल मेन गेट (1 व 2) पर ही ज्ञापन स्वीकार होगा
  • 50 से अधिक लोगों की स्थिति में केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही ज्ञापन सौंपेंगे
  • 50 से कम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन दे सकेंगे

 नियम तोड़ने पर कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 2 माह तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कार्यालयीन कार्यों में बाधा रोकने और परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।

बड़ी खबर: कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, नारेबाजी व लाउडस्पीकर पर 2 माह का प्रतिबंध

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम