Site icon Yashbharat.com

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘NSAP’ बनी ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’, 5 साल के लिए ₹53,428 करोड़ का बजट मंजूर

modi cabinet

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘NSAP’ बनी ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’, 5 साल के लिए ₹53,428 करोड़ का बजट मंजूर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) को अगले पांच वित्तीय वर्षों (FY 2026-27 से FY 2030-31) तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी विस्तार के लिए ₹53,428 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है। इससे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिलेगी।

योजनाओं के नामों में हुआ बदलाव

कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ और इसके अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का नाम बदल दिया गया है:

पुराना नाम नया स्वीकृत नाम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम

प्रधानमंत्री ओल्ड एज पेंशन स्कीम

इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम

प्रधानमंत्री विडो पेंशन स्कीम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना

प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना

दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़े संशोधन

सरकार ने ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ के मानकों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजन पेंशन में कई महत्वपूर्ण ढील और संशोधन किए हैं, अब 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (बेंचमार्क) वाले व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र होंगे। पहले यह सीमा 80% थी।  दिव्यांगता पेंशन के लिए न्यूनतम आयु का मानदंड अब समाप्त कर दिया गया है और यह जन्म से ही लागू माना जाएगा। 0 से 79 वर्ष आयु वर्ग: ₹375 प्रति माह,80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग: ₹625 प्रति माह, वृद्ध, विधवा और परिवार लाभ योजनाएं अपने मौजूदा नियमों व दरों के साथ यथावत जारी रहेंगी।

मुख्य बिंदु एक नजर में:

विवरण आंकड़े / जानकारी
विस्तार अवधि

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष)

कुल आवंटित बजट

₹53,428 करोड़

कुल लाभार्थी

3.20 करोड़ नागरिक (36 राज्य और UTs)

नया दिव्यांगता बेंचमार्क

40% दिव्यांगता

गाइडलाइंस लागू करने का समय

अगले 3 महीने के भीतर

केंद्र सरकार के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए पात्रता के नए नियमों, लाभार्थियों की संख्या और सहायता की संशोधित दरों से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस आगामी तीन महीनों के भीतर जारी और लागू कर दी जाएंगी।

Exit mobile version