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नासिक सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला: निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 27 अप्रैल तक कोई अंतरिम राहत नहीं

नासिक सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला: निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 27 अप्रैल तक कोई अंतरिम राहत नहीं महाराष्ट्र के नासिक स्थित सेशन कोर्ट में आज आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष ने अंतरिम राहत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

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नासिक सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला: निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 27 अप्रैल तक कोई अंतरिम राहत नहीं

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निदा खान को 27 अप्रैल तक कोई अस्थायी सुरक्षा (अंतरिम राहत) नहीं दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर राहत उचित नहीं है।

शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने भी अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब उन्हें लिखित जवाब रिकॉर्ड पर दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के वकील मिलिंद कुर्कुटे ने कहा कि वे मूल पीड़िता की ओर से पेश हुए हैं और अदालत से अपना जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है।

निदा खान पर टीसीएस के नासिक कार्यालय से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के मामले में आरोप हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तय की है, जिसमें पीड़िता, जांच एजेंसियों और दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी।

अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम