इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति ताहिर को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, पत्नी को नोटिस जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति ताहिर को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, पत्नी को नोटिस जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति ताहिर को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, पत्नी को नोटिस जारी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति ताहिर उर्फ बबलू को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, जो पत्नी को मेंटेनेंस भुगतान न कर पाने के कारण 22 महीने से जेल में था। कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को नोटिस भी जारी किया है। अगली सुनवाई 18 मई 2026 को होगी।
ताहिर को झांसी की फैमिली कोर्ट ने नवंबर 2023 से सितंबर 2025 तक 22 महीने के बकाया मेंटेनेंस की राशि ₹2,64,000न देने पर जेल की सजा सुनाई थी। ताहिर ने कोर्ट में अपनी असमर्थता जताई और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने कहा कि ताहिर को किसी जमानत बांड या मुचलके की जरूरत नहीं है और जेल प्रशासन को तुरंत रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में अदालत फैमिली कोर्ट के आदेश की वैधता पर विचार करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति ताहिर को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, पत्नी को नोटिस जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति ताहिर को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, पत्नी को नोटिस जारी








