Monday, May 11, 2026
Latest:
मध्यप्रदेश

50 से कम श्रमिक वाले संस्थानों में लागू नहीं होगा कारखाना अधिनियम

भोपाल Madhya Pradesh News  प्रदेश में 50 से कम श्रमिक वाले औद्योगिक संस्थान कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। इसके लिए शिवराज सरकार ने श्रम विधि संशोधन अध्यादेश-2020 जारी कर दिया है। इसका फायदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक संस्थानों को मिलेगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में लागू प्रावधानों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश लेकर श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2020 जारी किया गया है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम