31 जुलाई तक संपत्ति कर में 5 प्रतिशत अग्रिम छूट,समय पर कर जमा कर छूट का लाभ उठाएं- नगर निगम की नागरिकों से अपील

31 जुलाई तक संपत्ति कर में 5 प्रतिशत अग्रिम छूट,समय पर कर जमा कर छूट का लाभ उठाएं- नगर निगम की नागरिकों से अपील
कटनी – शासन निर्देशानुसार नगर के संपत्ति करदाताओं को 31 जुलाई 2026 तक संपत्ति कर जमा करने पर 5 प्रतिशत अग्रिम छूट प्रदान की जा रही है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय पर संपत्ति कर जमा कर मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर नगर विकास में सहभागी बनें।
निगम एवं जोन कार्यालय में सुविधा
निगमायुक्त तपस्या परिहार के मार्गदर्शन एवं शासन के निर्देशों के क्रम में राजस्व वसूली को गति देने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत करदाताओं की सुविधा हेतु नगर निगम कार्यालय एवं जोन कार्यालयों में संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
डोर-टू-डोर संपर्क
राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि कार्यालयों के साथ-साथ राजस्व अमले के वार्ड स्तरीय वसूली दल द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में डोर-टू-डोर नागरिकों से संपर्क कर संपत्ति कर उनके निवास में ही 5 प्रतिशत अग्रिम छूट प्रदान किए जाने की जानकारी देकर मौके पर ही संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
निगम प्रशासन की अपील
नगर निगम प्रशासन ने नगर के समस्त संपत्ति करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 31 जुलाई 2026 तक संपत्ति कर में मिलने वाली 5 प्रतिशत अग्रिम छूट का अधिकतम लाभ अवश्य उठाएं।








