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साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, कोर्ट ने खारिज की रोक की याचिका

भोपाल। भोपाल से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( 2008 Malegaon Blast Case) को बड़ी राहत मिली है । एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में किसी के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की कानूनी ताकत हमारे पास नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। ऐसे में कोर्ट मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकती है। इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।

एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि,” सत्य तो सत्य होता है और जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है।”

Twitter Ads information and privacबता दें कि मालेगांव धमाके ( 2008 Malegaon Blast case) में जान गंवाने वाले एक शख्स के परिवार ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए एक याचिका लगाई थी। जिसमें ये कहा गया था कि वो बीमारी का हवाला देकर मालेगांव बम धमाके से जुड़े मामले को लेकर चल रही कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही है, जबकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही हैं। जहां वो बीमार नहीं दिख रही हैं।

बता दें कि वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले( 2008 Malegaon Blast case) में आरोपित भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर एनआईए ने मंगलवार को खुद को अलग कर लिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला और इसे चुनाव आयोग देखेगा। जबकि प्रज्ञा ठाकुर ने खुद को लोकसभा चुनाव से लड़ने से रोकने वाली उक्‍त याचिका को खारिज करने की अपील की थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह मैदान में है। वो लगातार मालेगांव धमाके में फंसाने के लिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही हैं।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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